PF Latest News: पीएफ पर सबसे बड़ी खबर, आपका भी है अकाउंट तो जान लें नियम
एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड (EPF) एक रिटायरमेंट स्कीम (Retirement) है. इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज हर महीने योगदान देते हैं, ताकि रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉई अपने खर्चों को मैनेज कर सके. इस स्कीम को एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड आर्गेनाईजेशन (EPFO) रेग्युलेट करती है. इसका मकसद वर्कर्स को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रदान करना है. वैसे तो यह एक रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट प्लान है, जिसमें एक तय उम्र के बाद विड्रॉल की सुविधा दी गई है, लेकिन मेडिकल इमरजेंसी, होम लोन, शादी या शिक्षा जैसे जरूरी खर्चों को मैनेज करने के लिए कर्मचारी पहले भी डिपॉजिट के कुछ हिस्से को विड्रॉ कर सकते हैं. आइए जानते हैं की EPF से विड्रा करने के नियम व शर्तें क्या हैं -PF Latest News
बेरोजगार (Unemployed)|PF Latest News
अगर कोई व्यक्ति कम से कम एक महीने से बेरोजगार है, तो वह 75% अमाउंट निकाल सकता है. अगर कोई व्यक्ति दो महीने या उससे ज्यादा समय से बेरोजगार है, तो वह पूरा अमाउंट निकाल सकता है.PF Latest News
प्रीमैच्योर विड्रॉल (Premature withdrawal)|PF Latest News
अकाउंट खुलने के 5 साल के भीतर प्रोविडेंट फंड से किए गए विड्रॉल पर टैक्स लगेगा. हालांकि, अगर आप 50,000 रुपए से कम निकालते हैं, तो कोई टीडीएस नहीं लगेगा. लेकिन इस दौरान अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा निकालते हैं, तो TDS लगेगा. अगर आप अपना पैन कार्ड दिखाते हैं, तो 10% और अगर आप नहीं दिखाते हैं, तो 30% चार्ज लगेगा.PF Latest News
नौकरी बदलने पर क्या होगा (What happens if you change jobs)|PF Latest News
नौकरी बदलने पर आपको अपने पिछले PF बैलेंस को तुरंत अपने नए अकाउंट में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होती है. आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिवेट होने और जरूरी कागजात जमा होने के बाद ट्रांसफर प्रोसेस शुरू हो सकता है.PF Latest News
रिटायरमेंट के बाद विड्रॉल (Withdrawal after retirement)|PF Latest News
EPF एक्ट के अनुसार, सदस्य को 58 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद अपने फाइनल सेटलमेंट क्लेम के लिए अप्लाई करना होगा. अगर सदस्य ने 10 साल से ज्यादा समय तक सर्विस जारी रखी है, तो वह ईपीएस अमाउंट के लिए भी पात्र होता है. अगर सदस्य रिटायरमेंट के समय 10 साल के पीरियड तक नहीं पहुंचा है, तो वह अपने ईपीएफ के साथ-साथ ईपीएस का पूरा अमाउंट भी निकाल सकता है. रिटायरमेंट के बाद ईपीएफ अकाउंट से निकाले गए अमाउंट पर टैक्स नहीं लगता है.PF Latest News
होम लोन चुकाने के लिए पीएफ विड्रॉल (PF withdrawal to repay home loan)|PF Latest News
ईपीएफ सदस्य अकाउंट खोलने के तीन साल बाद अपने अकाउंट में जमा फंड्स का इस्तेमाल अपना घर खरीदने के लिए कर सकते हैं. ईपीएफ योजना, 1952 में पैराग्राफ 68-बीडी के तहत ईपीएफ सदस्य नया घर बनाने, ईएमआई का भुगतान करने या होम लोन पर डाउन पेमेंट करने के लिए अपनी जमा का 90% तक निकालने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं.PF Latest News